जिला नरसिंहपुर | रिपोर्ट: विकास सियारिया
नरसिंहपुर जिले के छिंदवाड़ा रोड क्षेत्र में एक किराना दुकान से घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित अनधिकृत रिफिलिंग और बिक्री का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर आरोप है कि राहुल किराना स्टोर नामक दुकान पर किराना सामग्री की बिक्री के साथ घरेलू LPG सिलेंडरों से गैस निकालकर अन्य सिलेंडरों या कंटेनरों में भरने का काम किया जा रहा है।
मामले से जुड़ा बताया जा रहा एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कथित तौर पर ₹140 प्रति किलो के हिसाब से गैस भरकर बेचने की बात कही जा रही है। हालांकि Police Diary24 इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। पूरे मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित प्रशासनिक एवं खाद्य विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग का आरोप
स्थानीय लोगों का दावा है कि दुकान पर 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू LPG सिलेंडरों का कथित रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि जांच में घरेलू गैस की अनधिकृत रिफिलिंग, बिक्री या एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस स्थानांतरित करने की पुष्टि होती है, तो संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।
यह मामला केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है। अनधिकृत तरीके से LPG गैस स्थानांतरित करने की गतिविधि यदि असुरक्षित स्थान पर की जा रही हो तो इससे आग लगने, गैस रिसाव अथवा विस्फोट जैसी गंभीर दुर्घटना का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की निगरानी पर सवाल
मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसी गतिविधि लंबे समय से संचालित हो रही है तो संबंधित विभाग के मैदानी अमले को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई और क्षेत्र में नियमित जांच किस स्तर पर की जा रही है?
हालांकि किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत को लेकर फिलहाल कोई तथ्य आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। इस संबंध में स्थिति विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
मौके पर जांच और पंचनामा कराने की मांग
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग से मांग की है कि मामले की तत्काल मौके पर जांच कराई जाए। दुकान में मौजूद गैस सिलेंडरों, वजन मशीन, गैस की खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाए। साथ ही जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और आवश्यक होने पर मौके का पंचनामा भी तैयार किया जाए।
यदि जांच में घरेलू LPG की अनधिकृत रिफिलिंग, बिक्री या स्थानांतरण की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वहीं यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत से जुड़े तथ्य सामने आते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाए।
फिलहाल इस मामले में राहुल किराना स्टोर के संचालक और संबंधित खाद्य विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाना उचित होगा।
अब देखना होगा कि नरसिंहपुर का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस शिकायत पर कब तक जांच शुरू करता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।